वीडियो कांफ्रेंसिंग करते जिला पदाधिकारी |
गया। जिला पदाधिकारी गया श्री अभिषेक सिंह ने समाहरणालय अवस्थित अपने कार्यालय प्रकक्ष में गया जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी एडीएसओ, सभी एम ओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से लाभुकों के बीच सामग्री के वितरण पर कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अंत्योदय अन्न योजना(AAY) एवं पुर्विकता प्राप्त गृहस्थी (PHH) योजना में ₹2 प्रति किलोग्राम की दर से 14 किलो गेहूं एवं ₹3 प्रति किलो की दर से 21 किलो चावल देना है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह अप्रैल 2020 से जून 2020 हेतु आवंटित अतिरिक्त खाद्यान्न का भी वितरण किया जाना है। जिसमें अंत्योदय अन्न योजना एवं पुर्विकता प्राप्त गृहस्थी को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति चावल निःशुल्क देना है। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम दाल भी उपलब्ध कराया जाना है। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी को पोस्टर बैनर, आम सूचना के माध्यम से आमजनों को भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के संबंध में प्रचारित कराया जाना है। साथ ही प्रोपर माइकिंग भी कराने का निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अंत्योदय योजना एवं पुर्विकता प्राप्त गृहस्थी लाभुकों को प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम दाल भी उपलब्ध कराया जाना है। सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता 30 जून 2020 तक प्रत्येक दिन सुबह 7:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक दुकानों को विशेष परिस्थिति में खुला रखकर खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। उन्होंने कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा निर्धारित समय में राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न वितरण में प्राथमिकता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुबह 7:00 बजे से सुबह10:00 बजे तक सभी श्रेणी के ओल्ड एज ग्रुप वाले राशन कार्डधारी को राशन दिया जाएगा। सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 तक सभी श्रेणी के राशन कार्डधारी को राशन दिया जाएगा तथा अपराह्न 2:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक सभी श्रेणी की महिला राशन कार्ड धारी को राशन दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्यान्न वितरण को सफलतापूर्वक अनुश्रवण करने हेतु प्रखंड को जोन में गठित कर प्रत्येक जोन का दायित्व प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी या सीडीपीओ को दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ सीडीपीओ एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जन वितरण प्रणाली द्वारा किसी भी राशन कार्डधारी को उन्हें अनुमान्य खाद्यान्न की मात्रा से कम मात्रा नहीं दिया जाए और न ही किसी कार्डधारी से निर्धारित दर से अधिक कीमत लिया जाए।
उन्होंने जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर एवं वार्ड स्तर पर गठित सतर्कता समिति की देखरेख में खाद्यान्न का वितरण करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी विषम परिस्थिति में लाभुकों से खाद्यान्न वितरण के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित जोन के पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की होगी। किसी भी परिस्थिति में शिकायत पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय में उल्लेखित राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के साथ प्रॉपर हाइजीन एवं सैनिटाइजेशन को बनाए रखते हुए किया जाए। इसके लिए अलग से आवंटन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने स्तर से सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को सूचित करेंगे कि मास्क ग्लबस पहनकर सभी कार्डधारी को राशन वितरण करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए राशन कार्डधारियों को टोकन दिया जाए तथा टोकन के अनुसार ही खाद्यान्न का वितरण किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को टोकन दिया जाएगा उसमें तारीख अंकित करना अनिवार्य है साथ ही उन्होंने कहा कि महादलित टोला को प्राथमिकता देकर उन्हें पहले टोकन दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलने से रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाने को कहा यथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, सर्जिकल मास्क, रूमाल का प्रयोग करने, हाथ को बराबर साबुन से धोने सभी गोदामों एवं जन वितरण प्रणाली दुकानों में लाभुकों हेतु हैंड सैनिटाइजर, साबुन, पानी इत्यादि की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए एवं संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं लाभुकों द्वारा क्या करें क्या ना करें में अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सरकार द्वारा खाद्यान्न योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु फूड कैलेंडर का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि ससमय खाद्यान्न का उठाव हो सके। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों पदाधिकारी को सचेत किया कि इन्हीं सब परिस्थितियों में कालाबाजारी सक्रिय रहता है। यदि कहीं से कोई कालाबाजारी की सूचना मिलेगी तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अंत्योदय योजना एवं पुर्विकता प्राप्त गृहस्थी लाभुकों को प्रत्येक परिवार को 1 किलोग्राम दाल भी उपलब्ध कराया जाना है। सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता 30 जून 2020 तक प्रत्येक दिन सुबह 7:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक दुकानों को विशेष परिस्थिति में खुला रखकर खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। उन्होंने कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा निर्धारित समय में राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न वितरण में प्राथमिकता दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुबह 7:00 बजे से सुबह10:00 बजे तक सभी श्रेणी के ओल्ड एज ग्रुप वाले राशन कार्डधारी को राशन दिया जाएगा। सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 तक सभी श्रेणी के राशन कार्डधारी को राशन दिया जाएगा तथा अपराह्न 2:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक सभी श्रेणी की महिला राशन कार्ड धारी को राशन दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्यान्न वितरण को सफलतापूर्वक अनुश्रवण करने हेतु प्रखंड को जोन में गठित कर प्रत्येक जोन का दायित्व प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी या सीडीपीओ को दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ सीडीपीओ एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जन वितरण प्रणाली द्वारा किसी भी राशन कार्डधारी को उन्हें अनुमान्य खाद्यान्न की मात्रा से कम मात्रा नहीं दिया जाए और न ही किसी कार्डधारी से निर्धारित दर से अधिक कीमत लिया जाए।
उन्होंने जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर एवं वार्ड स्तर पर गठित सतर्कता समिति की देखरेख में खाद्यान्न का वितरण करवाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी विषम परिस्थिति में लाभुकों से खाद्यान्न वितरण के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित जोन के पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की होगी। किसी भी परिस्थिति में शिकायत पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय में उल्लेखित राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के साथ प्रॉपर हाइजीन एवं सैनिटाइजेशन को बनाए रखते हुए किया जाए। इसके लिए अलग से आवंटन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपने स्तर से सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को सूचित करेंगे कि मास्क ग्लबस पहनकर सभी कार्डधारी को राशन वितरण करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए राशन कार्डधारियों को टोकन दिया जाए तथा टोकन के अनुसार ही खाद्यान्न का वितरण किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को टोकन दिया जाएगा उसमें तारीख अंकित करना अनिवार्य है साथ ही उन्होंने कहा कि महादलित टोला को प्राथमिकता देकर उन्हें पहले टोकन दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलने से रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपाय अपनाने को कहा यथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, सर्जिकल मास्क, रूमाल का प्रयोग करने, हाथ को बराबर साबुन से धोने सभी गोदामों एवं जन वितरण प्रणाली दुकानों में लाभुकों हेतु हैंड सैनिटाइजर, साबुन, पानी इत्यादि की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए एवं संबंधित पदाधिकारी, कर्मचारी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता एवं लाभुकों द्वारा क्या करें क्या ना करें में अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। सरकार द्वारा खाद्यान्न योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु फूड कैलेंडर का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि ससमय खाद्यान्न का उठाव हो सके। जिलाधिकारी ने सभी प्रखंडों पदाधिकारी को सचेत किया कि इन्हीं सब परिस्थितियों में कालाबाजारी सक्रिय रहता है। यदि कहीं से कोई कालाबाजारी की सूचना मिलेगी तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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