KTN, Gaya : गया जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन अवधि में विभिन्न प्रकार की दुकानों/प्रतिष्ठानों को सप्ताह के भिन्न-भिन्न दिवसों में खोलने हेतु इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 5125/गो0, दिनांक 19.05.2020 द्वारा दिवस एवं समय का निर्धारण किया गया था, जिसके अन्तर्गत दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने का समय पुर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक तथा अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक निर्धारित किया गया था। मौसम विभाग द्वारा प्रसारित चेतावनी एवं तापमान में हो रही लगातार वृद्धि के मद्देनजर आम जनों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए अनुमत दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने हेतु पूर्व निर्धारित समय पुर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक तथा अपराह्न 03.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक को संशोधित करते हुए अनुमत दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने की अवधि पूर्वा0 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है जो दिनांक 26.05.2020 की तिथि से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
शेष आदेश यथावत् रहेगा।
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